NTC CLUB MEDIA/TARUN TARAKANT 18.07.2018 कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामलों में मृत्युदंड की सजा के प्रावधान से जुड़े विधेयक पर भी मुहर लगा दी है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप की घटना पर मौत की सजा देने का प्रावधान होगा। यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पारित कराने की योजना है। इस संबंध में पहले अध्यादेश लाया गया था। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज यह फैसला किया गया है। संसद द्वारा मंजूर कर लिए जाने के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक -2018 आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा जिसे बीते 21 अप्रैल को लागू किया गया था। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला से बलात्कार की घटनाओं पर देश भर में पैदा हुए आक्रोश के बाद यह अध्यादेश लाया गया था। प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए विधेयक के मसौद को अपनी मंजूरी दी। एक अधिकारी ने बताया कि विधेयक में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों के
क्योंकि सच एक मुद्दा हैं