अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न, मोहर्रम एवं अनंत चतुर्थी में क्रमशः पहलाम/विसर्जन हेतु जुलूस निकालने की अनुमति नहीं
मोतिहारी। समाहरणालय स्थित सदर अनुमंडल कार्यालय कक्ष में आगामी मुहर्रम एवं अनन्त चतुदर्शी-2020 पर्व को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सदर, मोतिहारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता , सदर, मोतिहारी एवं सदस्यों की उपस्थिति में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आहूत की गई।
अनुमंडल पदाधिकारी, सदर प्रियरंजन राजू ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला से प्राप्त मार्गदर्शन /निर्देषों को साझा करते हुए सदस्यों को अवगत कराया गया कि ‘‘सावधानी ईलाज से बेहतर है’’ जिस कारण प्राप्त वरीय निदेश शत-प्रतिशत अनुकरणीय है।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि समाज को जीवन सुरक्षा के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, सब कुछ सामान्य हो रहा और जीवन सुरक्षित रही तो आगामी वर्षों में पर्व त्योहार को पूर्ण हर्शोल्लास के साथ मनाया जायेगा। अतएवं यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आगामी मुहर्रम एवं अनन्त चतुदर्शी 2020 के अवसर पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया/मूर्ति का अधिष्ठान नहीं किया जाय।
यदि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निजी स्तर पर अपने घर में ताजिया/मूर्ति का अधिष्ठान किया जाता है तो वें ताजिया/मूर्ति का पहलाम एवं विसर्जन हेतु एक निजी वाहन से अधिकत्तम दो व्यक्तियों के साथ मास्क प्रयोग के साथ सोषल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए निकटतम कर्बला/नदी/तालाब का चयन किया जाना होगा। जिसकी सूचना उन्हें लिखित रूप से स्थानीय थाना को देना अनिवार्य होगा।
किसी भी स्थिति में पहलाम/विसर्जन हेतु जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई होना सुनिश्चित है। किसी भी स्थिति में आखाड़ा निकालने/सावर्जनिक स्थल पर मूर्ति अधिश्ठापन के लिए लाईसेंस निर्गत नहीं किया जायेगा तथा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अस्त्र-षस्त्र का प्रदर्षन नहीं किया जायेगा। जहां लोगों का ज्यादा आना-जाना है, वैसे स्थान पर किसी प्रकार की धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है।
उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व से ही डी0जे0 को प्रतिबंध किया जा चुका है, उसका शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा। मुहर्रम एवं अनन्त चतुदर्शी पर जगह-जगह चिन्ह्ति स्थानों पर विधि-व्यवस्था कायम हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाय यथा- मेन रोड, जामा मस्जिद, खान सामा मस्जिद, मेन रोड, पंचमंदिर चौक, उर्दू लाईब्रेरी रोड, खोदा नगर मोड़, धर्मसमाज चैक, भवानीपुर जिरात अवस्थित कर्बला रोड आदि जगहों पर सुरक्षात्मक व्यवस्था करने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देष दिया जाय।
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